अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

न्यू दिल्ली  : दिल्ली के बहुचर्चित अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अदालत ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा करने और विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी माना है। हालांकि अदालत ने आपराधिक साजिश के आरोप से ताहिर हुसैन को राहत देते हुए इस आरोप से बरी कर दिया। वहीं, सबूतों के अभाव में छह अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

अंकित शर्मा उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत थे। फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान वह लापता हो गए थे। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले थे, जिसके बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। जांच एजेंसियों ने विस्तृत जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

कोर्ट के इस निर्णय को दिल्ली दंगा मामलों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अब दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी, जिसमें यह तय होगा कि उन्हें कितने वर्षों की सजा या अन्य कानूनी दंड दिया जाएगा। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं, बचाव पक्ष के पास उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का कानूनी विकल्प मौजूद है। इस फैसले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है और आगे की सुनवाई भी बेहद अहम मानी जा रही है।

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